PM Shram Yogi Mandhan Yojana: भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है। सरकार द्वारा चलाई गई इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को प्राप्त होता है। सरकार की अधिक योजनाएं देश के गरीब आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की जाती है। भारत में असंगठित क्षेत्र में बहुत से मजदूर काम करते हैं।
जिनकी इनकम और पेंशन कुछ भी स्टेबल नहीं होती। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए 7 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार द्वारा एक योजना को शुरू किया गया जिसका नाम PM Shram Yogi Mandhan Yojana है। इस योजना के तहत इन मजदूरों को प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी। मजदूर इस योजना का लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं। इस योजना का क्या लाभ होगा तथा पीएम श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें आदि सभी जानकारियां लेख के अंतर्गत प्रदान की गई है।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana Kya Hai
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई PM Shram Yogi Mandhan Yojana के तहत असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 पेंशन मिलेगी। योजना के तहत जितना कंट्रीब्यूशन प्रतिमाह लाभार्थी करता है। उतना ही सरकार उसमें मिलती है। यानी अगर आपका कंट्रीब्यूशन सो रुपए हैं तो सरकार भी इसमें ₹100 मिलाएगी।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की इनकम ₹15000 से अधिक नहीं होनी चाहिए इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बिनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार को शामिल किया गया है।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana Details
योजना का नाम | PM Shram Yogi Mandhan Yojana |
आरंभ की गई | भारत सरकार द्वारा |
लाभार्थी | भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर |
उद्देश्य | प्रतिमाह ₹3000 पेंशन प्रदान करना। |
लाभ | 3000 रुपये |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://maandhan.in/ |
PM Shram Yogi Mandhan Yojana का उद्देश्य
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 15000 रुपए से कम इनकम वाले मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने₹3000 की पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत आप प्रतिमाह मात्र 55 रुपए निवेश करके अपने लिए हर महीने ₹3000 की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
क्या है शर्तें?
- अपने हिस्से का योगदान करने में चूक होने पर पत्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाए का भुगतान करके कंट्रीब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी यह ब्याज सरकार तय करेगी।
- इस योजना से जुड़ने की तिथि से 10 वर्ष के अंदर योजना से निकलने का इच्छुक है तो केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा।
- यदि पेंशन भोगी स्कीम से 10 वर्ष बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले निकलता है तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा।
- किसी कारणवश सदस्य की मौत हो जाने पर जीवनसाथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा इसके लिए उसे नियमित योगदान करना होगा।
- 60 वर्ष की आयु से पहले अस्थाई रूप से विकलांग होने पर स्कीम में योगदान करने में समर्थ है तो उसके पास स्कीम के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर स्कीम से निकलने का विकल्प होगा।
Eligibility Criteria- पात्रता
- PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदक को भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर पात्र होंगे।
- आवेदक की वार्षिक आय ₹15000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभ नहीं उठा रहा हो।
- आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी पद पर कार्यरत या आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
Ineligibility
ऐसा कोई भी कामगार योजना का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा जो एनपीएस, क. रा. बी.नि, क. भ. नि. सं. जैसी किसी संविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर्ड हो तथा आयकर दाता हो।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में मिलेगी पेंशन
भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए वर्ष 2019 में PM Shram Yogi Mandhan Yojana शुरू की गई थी। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार₹3000 हर महीने पेंशन देगी। योजना में जितना कंट्रीब्यूशन मजदूर द्वारा किया जाता है उतने ही पैसे उसमें सरकार देती है। यानी अगर कोई मजदूर सो रुपए जमा करता है तो ₹100 ही सरकार द्वारा जमा किए जाते हैं।
योजना में शामिल होने के मजदूरों की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए। जिससे कम से कम 20 वर्ष तक योजना में कंट्रीब्यूशन किया जा सके। 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार हर महीने ₹3000 की पेंशन देती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जितनी जल्दी योजना में आवेदन कर दिया जाता है। प्रीमियम की रकम उतनी ही काम देनी होती है।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana Online Registration
- सबसे पहले आपको मानधन पोर्टल पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको “Service Section” के अंदर “New Enrollment” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। इन तीनों ऑप्शन में से आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं।
- यदि आप “Self Enrollment” से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको “Self Enrollment” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको “Proceed” बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
- ओटीपी को दर्ज करें।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद “Proceed” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको Service ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको Enrollment” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको तीन स्कीम मिलेगी।
- इन तीनों स्कीम में से आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास आई-श्रम कार्ड है अगर है तो यस के बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने “Application Form” खुलकर आएगा।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे- नाम, पता, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जन्मतिथि आदि दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से PM Shram Yogi Mandhan Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Contact Details
Helpline Number- 1800 267 6888
FAQs
मुझे नामांकन के लिए कहां जाना होगा?
नामांकन के लिए आप निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हैं।
क्या मुझे अपनी जन्मतिथि तथा आय का प्रमाण देना होगा?
आयु प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है आधार नंबर तथा स्वयं प्रमाण उपलब्ध कराने के आधार पर नामांकन किया जाएगा।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए कौन पात्र है?
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
मैं मानधन योजना में पंजीकरण कैसे कर सकता हूं?
कॉमन सर्विस सेंटर जाकर।